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vehicle ownership transfer- अगर आप भी एक ऐसे नागरिक हैं, जिसके पास खुद का एक वाहन है, और आप अपना वाहन बेचना चाहते हैं, या आप एक ग्राहक हैं, जो किसी और का वाहन खरीदना चाहते हैं, और आप यह जानना चाहते हैं, कि Vehicle Ownership Transfer कैसे होता है? तो आज मैं आपको इस लेख की मदद से यह बताऊंगा कि Car Owner Details या RC को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

जब कोई वाहन बेचा जाता है, तो खरीदार का नाम पिछले पंजीकृत मालिक के स्थान पर पंजीकृत मालिक के रूप में दर्ज किया जाता है और इस प्रक्रिया को स्वामित्व हस्तांतरण (वाहन हस्तांतरण) के रूप में जाना जाता है।

वाहन मालिक की मृत्यु पर वाहन का हस्तांतरण 

जब किसी वाहन के पंजीकृत मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो स्वामित्व मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाता है। वाहन मालिक की मृत्यु के बाद, उत्तराधिकारी को 30 दिनों के भीतर आरटीओ को सूचित करना होता है कि वह अब उस वाहन का स्वामित्व प्राप्त करना चाहता है।

नीलामी में खरीदा गया वाहन  

जब किसी वाहन की सार्वजनिक नीलामी की जाती है, तो उस नीलामी में बेचा गया वाहन उसके खरीदार के नाम पर स्थानांतरित हो जाता है।

Vehicle Ownership Transfer प्रक्रिया 

यदि वाहन बेचा जा चुका है, किसी अन्य नागरिक को दे दिया गया है, या वाहन मालिक की मृत्यु हो गई है, या आप स्वयं अपना स्वामित्व हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं-

  • इसके बाद अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर अपना राज्य चुनें, और अपना RTO चुनें।
  • अब नीचे दिए गए Proceed बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने Vahan Citizen Services का पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको Apply For Ownership Transfer का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर Chassis Number डालें, और Verify Details पर क्लिक करें। 

  • इसके बाद Application Section में मौजूद Transfer of Ownership पर क्लिक करें.

अब आप Transfer of Ownership Details के तहत निम्नलिखित विवरणों को दर्ज करें.

  • नए मालिक का विवरण
  • वर्त्तमान पता
  • स्थायी पता
  • बीमा विवरण

इसके बाद नये पेज पर शुल्क का भुगतान करें।

अब आपको दो रसीदें मिलेंगी फॉर्म 29 और फॉर्म 30, अब विक्रेता और खरीदार दोनों को इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा, सभी प्रक्रियाओं के बाद आपका आवेदन आरटीओ द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा, और कुछ दिनों में आपका वाहन नए मालिक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

शुल्क

प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिए शुल्क अलग-अलग है, शुल्क आपके वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है, नीचे हमने सभी प्रकार के वाहनों और उनके स्थानांतरण विवरण के बारे में विस्तार से बताया है- 

वाहन का प्रकार शुल्क
Light Motor Vehicles for Non -Transport रु 300
Light Motor Vehicles for Transport रु 500
Medium Goods for passenger vehicles रु 750
Medium vehicle for goods रु 500
Heavy Vehicle for goods रु 750

 

जरूरी दस्तावेज

  • पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) – वाहन के विक्रेता के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • पता प्रमाण दस्तावेज – बिजली, टेलीफोन, पानी, गैस, आदि, ताकि वह अपना पता सत्यापित कर सके।
  • कार बीमा प्रमाण पत्र – विक्रेता के पास बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • पैन कार्ड – विक्रेता और खरीदार दोनों का पैन कार्ड भी जरूरी है।
  • PUC प्रमाण पत्र – अप्रैल 2010 से पहले खरीदे गए वाहनों के लिए, PUC को हर 3 महीने में नवीनीकृत करना होगा, हालांकि, उसके बाद खरीदे गए वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र सालाना बनवाना होगा, वाहन हस्तांतरण के समय यह भी आवश्यक है।
  • फॉर्म – 28,29,30,32,35

इसके अलावा, आपको NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) द्वारा जारी एक पावती फॉर्म भी जमा करना पड़ सकता है। इससे यह साबित हो जाएगा कि आपकी गाड़ी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं थी।

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