Parivahan – वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट करना जरुरी parivahan.gov.in

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Parivahan – मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करे-parivahan sewa

Parivahan-वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन सकेगा। चलिए जानते है मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करे

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वाहन निबंधन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन सकेगा। ऐसी स्थिति में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर वाहन मालिक परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं से वंचित हो जाएंगे।

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में विशेष अभियान चलाकर वाहन निबंधन में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन एवं जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन मालिक जिनका मोबाइल नंबर वाहन निबंधन प्रमाण पत्र में अपडेट नहीं है, उनसे समय पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है। ताकि परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी वाहन मालिकों तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाई जा सके। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करने पर वाहन मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। मोबाइल नंबर अपडेट करने या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शंका होने पर परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 06122547212 पर कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करे?

अगर वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस के समय लिंक किया गया मोबाइल नंबर इस्तेमाल में नहीं है या वाहन मालिक नया नंबर अपडेट कराना चाहता है तो वह घर बैठे आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर arathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए आप https://state.bihar.gov.in/transport पर जाकर How Do I पर क्लिक कर सकते हैं।

प्रावधान क्या है,देखें

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार यदि वाहन स्वामी पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज निवास स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे अपने नए पते की जानकारी 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।

 

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